Una 20 दिसंबर: हरोली विधानसभा क्षेत्र की दूर-दराज पंचायत पालकवाह में आज एक दिवसीय विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नव कमल ने की। उन्होंने शिवर के माध्यम से लोगों को उनके कानूनी अधिकारों बारे जागरूक किया। उन्होंने कहा कि निःशुल्क सहायता प्रदान करने का उद्देश्य निर्धन, असहाय व लाचार लोगों को अदालत से अपने मामलों को निपटाने के लिए समर्थ बनाना है, ताकि सस्ता व सरल न्याय उपलब्ध करवाया जा सके। उन्होंने बताया कि किसी भी महिला को किसी अपराध की पूछताछ के लिए सूर्यास्त के बाद या सूर्य उदय से पहले किसी भी पुलिस स्टेशन/चैकी में नहीं बुलाया जा सकता तथा पूछताछ के वक्त महिला आरक्षी का उपस्थित रहना आवश्यक है।
नव कमल ने बताया कि उच्च न्यायालय के समक्ष मोटर दुर्घटना प्रतिकर वादों से संबंधित लंबित अपीलों का भी निस्तारण लोक अदालतों के माध्यम से करवाया जाता है जो मामले लोक अदालतों के माध्यम से तय हो जाते हैं उनमें अपील रिवीजन या इजराय की कार्यवाहियों से बचत होती है और वाद कार्यों को शीघ्र व कम खर्च पर प्रतिकर की धनराशि मिल जाती है। निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए जिला प्राधिकरण के अध्यक्ष (जिला जज़) अथवा सचिव (न्यायिक अधिकारी) से सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं।
इसके अतिरिक्त शिविर में लोगों को दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013, मध्यस्थता, लोक अदालत व मुफ्त कानूनी सहायता बारे विस्तृत जानकारी दी।
इस अवसर पर ग्राम पंचायत प्रधान परमजीत कौर, उप प्रधान अमरीक सिंह सहित स्थानीय लोग उपस्थित रहे।