Mandi/Himachal Pradesh खबरों से खबर (सचिन की रिपोर्ट)
कैबिनेट ने गृह और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करते हुए प्रदेश में कंटेनमेंट जोन से बाहर 9वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक संस्थानों को खोलने
की अनुमति दी गई है। इस निर्णय के अनुसार शैक्षणिक संस्थान 50 प्रतिशत शिक्षकों और गैर शिक्षक कर्मचारियों के साथ 21 सितंबर से खुल गए है। लेकिन इसके लिए छात्रों के माता-पिता या अभिभावकों की लिखित सहमति अनिवार्य है। वही राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बाल मंडी की बात कि जाए तो स्कूल में एक भी विद्यार्थी उपस्थित नहीं हुआ। वही अगर एस वी एम स्कूल मंडी ने भी कोरोना के तहत जारी दिशा निर्देशों का पालन
करते हुए स्कूल में बच्चो के लिए सामाजिक दूरी का पालन और सैनिटाइज करने के बाद स्कूल परिसर में कक्षाओं में प्रवेश देने की उचित व्यवस्था की गयी है लेकिन कोई भी
विद्यार्थी अभी तक स्कूल नहीं पहुंचा है। आपको बता दे कि शैक्षणिक संस्थान 50 प्रतिशत शिक्षकों और गैर शिक्षक कर्मचारियों के साथ 21 सितंबर से खुल गए है। लेकिन इसके लिए छात्रों के माता-पिता या अभिभावकों की लिखित सहमति अनिवार्य है। इसके बाद ही विद्यार्थी स्कूल में उपस्थित हो सकते है साथ ही कोरोना के तहत बनाये गए दिशा निर्देशों का पालन करना भी जरुरी है ताकि कोरोना को फ़ैलाने से रोका जा सके।वही 21 सितम्बर से 50 प्रतिशत शिक्षकों और गैर शिक्षक कर्मचारियों के साथ स्कूल खोल दिए गए है ।
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