Dharamshala/Himachal Pradesh खबरों से खबर
सचिव शहरी विकास रजनीश ने जानकारी देते हुये बताया है कि राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश ने नगरपालिका अधिनियम, 1994 की धारा 7 के साथ पठित धारा 6 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कैहरियां-1 वार्ड नम्बर-4, महाल
बसन्तपुर, कैहरियां-2 वार्ड नम्बर-5, महाल कैहरियां तथा ढन वार्ड नम्बर-9, महाल ढन को नगर पंचायत ज्वाली में से निकालने का प्रस्ताव किया है और इस सम्बन्ध मे अधिसूचना को जनसाधारण की सूचना के लिए राजपत्र (ई-गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित की जा चुकी है। सचिव शहरी विकास ने बताया कि स्थानीय क्षेत्रों के किसी व्यक्ति को इस अधिसूचना की बाबत कोई आक्षेप या सुझाव देने हों तो वह इस अधिसूचना के राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख 24 सितम्बर, 2020 से दो सप्ताह के भीतर लिखित में उपायुक्त, कांगड़ा, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के माध्यम से सचिव (शहरी विकास), हिमाचल प्रदेश सरकार को भेज सकते हैं। नियत अवधि के भीतर प्राप्त हुए आक्षेप, या सुझाव, यदि कोई हों, पर सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।
Permalink: https://khabronsekhabar.com/नगर-पंचायत-ज्वाली-से-अलग-ह/