Shimla/Himachal Pradesh खबरों से खबर
हिमाचल चुनाव आयोग ने वर्ष 1995 के बाद पहली बार अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए यह फैसला लिया है।राज्य में 1 दिसंबर,
2020 को 18 साल की उम्र वाले मतदाताओं को इस बार वोट देने का अधिकार देने का फैसला लिया है। इस व्यवस्था से करीब डेढ़ लाख और नए वोटर मताधिकार का इस्तेमाल कर पाएंगे। इससे पूर्व निर्वाचन आयोग को आधार मानते हुए 1 जनवरी 2020 को 18 साल पूरे कर चुके वोटरों के नाम ही आयोग मतदाता सूची में शामिल करता रहा है। चुनाव से 15 दिन पहले चुनाव आयोग कोरोना
संक्रमण से बचाव के लिए दिशा-निर्देश जारी करेगा। हिमाचल चुनाव आयोग आयुक्त पी. मित्रा की अध्यक्षता में आयोग के अधिकारियों की अहम बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इस बार आयोग को पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए करीब
25 हजार मतदान केंद्र बनाने पड़ेंगे। पिछली बार कुल 20,350 केंद्र बनाए थे। इस बार करीब 405 नई पंचायतों का गठन किया जा रहा है। इन पंचायतों में 5, 7 या 9 वार्ड नए बनाए जाने हैं। इस तरह करीब दो हजार नए पोलिंग स्टेशन और बनेंगे।इनके लिए अतिरिक्त मतपेटियों की व्यवस्था आयोग को करनी होगी। ये मतपेटियां उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा से जुटाई जाएंगी। इसके लिए सीमावर्ती राज्यों से मतपेटियां जुटाने की व्यवस्था का जिम्मा संबंधित जिला उपायुक्तों को सौंपा जाएगा। चुनाव आयोग ने राज्य में नई पंचायतों और निकायों के वार्ड जल्द बनाने के निर्देश भी दिए हैं, ताकि चुनाव समय पर कराए जा सकें।
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